Thursday, 31 March 2022

How to link your PAN with Aadhar time limit


आप निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा अपने पैन को आधार से जोड़ सकते हैं। 

  1.  क) आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल खोलें - https://incometaxindiaefiling.gov.in/
  2.  बी) उस पर पंजीकरण करें (यदि पहले से नहीं किया गया है)।  आपका पैन (स्थायी खाता संख्या) आपकी यूजर आईडी होगी।
  3.  सी) यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि दर्ज करके लॉग इन करें। user I’d, password, date of birth.
  4.  डी) एक पॉप अप विंडो दिखाई देगी, जो आपको अपने पैन को आधार से जोड़ने के लिए प्रेरित करेगी।  यदि नहीं, तो मेनू बार पर 'प्रोफाइल सेटिंग्स' पर जाएं और 'लिंक आधार' पर क्लिक करें।
  5.  ई) पैन विवरण के अनुसार नाम, जन्म तिथि और लिंग का उल्लेख पहले से ही किया जाएगा।
  6.  फ) अपने आधार पर उल्लिखित पैन विवरण को स्क्रीन पर सत्यापित करें।  कृपया।  ध्यान दें कि यदि कोई बेमेल है, तो आपको किसी भी दस्तावेज़ में उसे ठीक करवाना होगा।
  7.  छ) यदि विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और "लिंक नाउ link now " बटन पर क्लिक करें।
  8.  ज) एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है
  9.  आई) आप अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ पर भी जा सकते हैं।

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